प्रयागराज। सपा के पूर्व सांसद मोहम्मद आजम खान (Azam Khan) को सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की ओर से बड़ा झटका लगा है। आजम खान (Azam Khan) के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट (Maulana Mohammad Ali Jauhar Trust) की याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गई। यूपी सरकार ने रामपुर में ट्रस्ट की लीज समाप्त किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने खारिज कर दिया। लीज की जमीन पर ही आजम खान (Azam Khan) का रामपुर पब्लिक स्कूल (Rampur Public School) संचालित हो रहा था।
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हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब आजम खान (Azam Khan) के रामपुर पब्लिक स्कूल (Rampur Public School) पर ताला लगेगा। लीज पर मिली जमीन पर स्कूल के अलावा कई अन्य बिल्डिंग भी बनाई गई थी। कोर्ट ने इस मामले सुनवाई पूरी होने के बाद 18 दिसंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया।
पिछले साल हुई सुनवाई में हाईकोर्ट में यूपी सरकार और मौलाना जौहर अली ट्रस्ट (Maulana Mohammad Ali Jauhar Trust) की ओर से वकीलों ने दलीलें पेश की थीं। जौहर ट्रस्ट की ओर से सरकार द्वारा लीज रद्द किए जाने के फैसले को गलत बताया गया था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट (Maulana Mohammad Ali Jauhar Trust) को दी गई जमीन की लीज यूपी सरकार ने रद्द कर दी थी। यूपी सरकार ने ट्रस्ट को दी गई जमीन की लीज को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) सुनवाई कर कर रहा था। यूपी सरकार की तरफ से दाखिल SIT रिपोर्ट का हवाला दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान (Azam Khan) के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट (Maulana Mohammad Ali Jauhar Trust) द्वारा दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का निर्देश दिया था। यूपी की तत्कालीन सपा सरकार में रामपुर के मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन समेत पूरा कैंपस 99 साल की लीज पर मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट (Maulana Mohammad Ali Jauhar Trust) को दिया था। जमीन की लीज रद्द होने के बाद इस पर संचालित हो रहे रामपुर पब्लिक स्कूल (Rampur Public School) को बंद करने का आदेश जारी हुआ था। हाईकोर्ट के दखल पर स्कूल को पिछले साल कुछ दिनों तक खोले रखने की मोहलत मिली थी।