रामपुर। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दो पैन कार्ड मामले में एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सरकार की अपील को मंजूर करते हुए आजम खान की साज सात वर्ष से बढ़ाकर 10 साल कर दी है। इसके साथ ही, 50 हजार रुपये का जुर्माने को बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया है। वहीं, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा बरकरार रखी गई है लेकिन उन पर लगाए गए 50 हजार रुपये के जुर्माने को बढ़ाकर चार लाख कर दिया गया है।
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दरअसल, इस मामले में पिछले साल नंबर में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम पर अपना फैसला सुनाया था। दोनों को सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। फैसले के बाद बचाव पक्ष ने सजा के खिलाफ अपील दाखिल की थी, जबकि अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने की मांग को लेकर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील की थी। वहीं, सजा बढ़ानें संबंधी अपील पर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया है।
हेट स्पीच मामले में भी दो साल की कैद
यही नहीं, इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने रामपुर के तत्कालीन डीएम पर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने डीएम को तनखैया बोलते हुए उनसे जूते साफ कराने की बात कही थी, जिसकी वीडिया सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। इस मामले में आजम खान को दो साल की सजा हुई थी। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा था।