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Baba Siddique: एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग! पंजाब जेल में बना था प्लान, शूटर्स को मिली थी ढाई लाख की सुपारी

By Abhimanyu 
Updated Date

NCP Leader Baba Siddique Shot Dead: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता (अजित पवार गुट) बाबा सिद्दीकी (Baba Siddique) को शनिवार रात मुंबई के खेर नगर में उनके विधायक जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के ठीक बाहर रात 9.30 बजे हमलावरों ने घेर लिया। इस दौरान बाबा सिद्दीकी की कार पर 6 राउंड फायरिंग की गयी। जिसमें दो गोली सिद्दीकी के सीने में दो गोलियां लगी हैं। जिसके बाद घायल अवस्था में उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब इस हमले के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग (Lawrence Bishnoi Gang) के होने की बात सामने आयी है।

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दशहरा के लिए इलाके में पुलिस तैनात की गई थी। इसके कारण पुलिस को दो शूटरों को जल्दी से पकड़ने में मदद मिली। हालांकि अन्य दो संदिग्ध भीड़ में शामिल होकर भाग निकल गए। एनसीपी नेता (अजित पवार गुट) बाबा सिद्दीकी पर हमले में शामिल आरोपियों ने क्राइम ब्रांच को पूछताछ में बताया है कि वो लोग पंजाब की एक जेल में कैद थे, जब बिश्नोई गैंग के एक सदस्य से उनकी मुलाकात हुई थी। बिश्नोई गैंग (Lawrence Bishnoi Gang) के शूटर्स से जान पहचान बढ़ने के बाद तीनों आरोपी बिश्नोई गैंग में शामिल हो गए। इसके बाद उन्हें बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए ढाई लाख रुपये की सुपारी मिली थी।

बताया जा रहा है कि एक महीने पहले (2 सितंबर को) मुंबई के कुर्ला इलाके में हमलावरों ने 14 हजार रुपये में एक किराये का घर लिया था। हत्या के बाद सुपारी के पैसे को चारों आरोपी आपस में बांटने वाले थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने उन्हें पहले ही दबोच लिया। सूत्रों की मानें तो बाबा सिद्दीकी पर हुए हमले में अन्य व्यक्ति भी घायल हो गया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे (Maharashtra CM Eknath Shinde) ने कहा कि मामले के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने वादा किया कि राज्य सरकार मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में करवाने की कोशिश करेगी।

मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में दर्ज एफआईआर के अनुसार, गिरफ्तार दो आरोपियों में एक 23 वर्षीय गुरमैल बलजीत सिंह हरियाणा का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी धर्मराज राजेश कश्यप यूपी का है, जिसकी उम्र 19 साल बतायी जा रही है। इनके खिलाफ बीएनएस की धारा 103 (1), 109, 125 और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावाम आर्म्स एक्ट के सेक्शन 3, 25, 5 और 27 के अलावा महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 37 और 137 के तहत केस दर्ज किया गया है।

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