लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नौकरी पेश महिलाओं के लिए ये फैसला सरकार ने लिया है। यूपी सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले किसी भी महिला कर्मचारी को दफ्तर आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
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आदेश में कहा गया है कि अगर किसी भी स्थिति में महिला कर्मचारी को रोका गया तो लिखित परमिशन लेनी होगी। साथ ही इसमें उनके लिए निशुल्क वाहन की व्यवस्था का भी निर्देश दिया गया है। अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महिला कर्मचारी की लिखित सहमति के बाद ही उसे शाम के 7 बजे के बाद या फिर सुबह 6 बजे से पहले दफ्तर बुलाया जा सकेगा।
लिखित में नाइट शिफ्ट की इजाजत देनी वाली महिलाओं के लिए कंपनी को दोनों तरफ से वाहन देना होगा यानि कि पिक एंड ड्रॉप दोनों कंपनी को निःशुल्क देना होगा। यदि कोई महिला कर्मचारी नाइट शिफ्ट नहीं करना चाहती है और उसे जबरन बुलाया जा रहा है तो कंपनी के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार के इस फैसले से साफ है कि महिला कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट में काम पर नहीं बुलाया जा सकता है। इसके साथ ही न ही देर रात तक ड्यूटी कराई जा सकती है।