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Breaking- बाहुबली मुख्तार अंसारी जेलर को धमकाने के मामले में दोषी करार, Allahabad High Court ने सुनाई 7 साल की सजा

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को राजधानी के आलमबाग थाने के एक आपराधिक मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आईपीसी (IPC) की धारा 506 के तहत मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari)  को 7 साल की सजा सुनाई और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

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बता दें कि 28 अप्रैल 2003 को आलमबाग थाने (Alambagh Police Station) में इस मामले की एफआईआर (FIR) दर्ज हुई थी। तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने विधायक मुख्तार अंसारी (MLA Mukhtar Ansari) के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। ये मामला 23 अप्रैल सन 2003 की सुबह साढ़े दस बजे का था। तत्कालीन विधायक मुख्तार अंसारी (MLA Mukhtar Ansari) से जेल में मिलने कुछ लोग आए थे। इन लोगों की तलाशी लेने पर मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari)  भड़क गया था।

मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) ने उससे मिलने आए एक युवक से रिवाल्वर लेकर एसके अवस्थी पर तान दी थी। रिवाल्वर दिखाकर मुख्तार ने जेलर एसके अवस्थी को जान से मारने की धमकी दी थी। 23 दिसंबर 2020 को एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) ने मुख्तार को इस मामले से बरी कर दिया था। एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court)  के फैसले के खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी। सरकार की अपील पर हाईकोर्ट में जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने मुख्तार को सजा सुनाई है।

आईपीसी (IPC) की धारा 506 के तहत मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को सुनाई 7 साल की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 353 के तहत सुनाई 2 साल की सजा और लगाया 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं आईपीसी (IPC)  की धारा 504 के तहत सुनाई 2 साल की सजा और 2 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया। सभी सजा साथ- साथ चलने का कोर्ट ने फैसला दिया है। कुल मिलाकर 7 साल की सज़ा सुनाई गई है।

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