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चंदा कोचर को मिली जमानत, बिना अनुमति नहीं कर सकतीं विदेश यात्रा

By शिव मौर्या 
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चंदा कोचर को मिली जमानत, बिना अनुमति नहीं कर सकतीं विदेश यात्रा

नई दिल्ली। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर को विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। उन्हें पांच लाख रुपये के बांड और बिना अनुमति विदेश यात्रा न करने की शर्त पर जमानत मिली है।

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आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन धन शोधन मामले में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत ने जमानत दी है। कोचर पर वेणुगोपाल धूत को लोन देने के एवज में घूस लेने का आरोप है।

बता दें कि 30 जनवरी को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत ने ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर, वीडियोकॉन समूह के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत और मामले के अन्य आरोपियों को तलब किया था। चंदा कोचर ने विशेष न्यायाधीश एए नांदगांवकर के समक्ष अपने वकील विजय अग्रवाल के माध्यम से जमानत याचिका दायर की।

 

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