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कोचिंग सेंटरों की अब नहीं चलेगी मनमानी, दिल्ली सरकार ला रही नया कानून, ईमेल पर छात्र भी दे सकेंगे सुझाव

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद दिल्ली सरकार (Delhi Government) कोचिंग सेंटरों (Coaching Institute) को नियमित करने के लिए नया कानून लेकर आ रही है। शिक्षा मंत्री आतिशी (Education Minister Atishi) ने इसकी घोषणा कर दी है। आतिशी (Atishi) ने बताया कि जैसे प्राइवेट स्कूल को एक कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, प्राइवेट अस्पतालों को कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है वैसे ही कोचिंग इंस्टिट्यूट (Coaching Institute) को रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार (Delhi Government) कानून लाएगी।

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इस काम पर लगेगी रोक

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आगे कहा कि सभी तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट (Coaching Institute)  इसके दायरे में आएंगे। इस कानून के जरिए इंफ़्रास्ट्रक्चर, टीचर्स क्वालिफ़िकेशन, फीस रेगुलेशन, मिसलीडिंग विज्ञापन से रोका जाएगा। कोचिंग संस्थानों का रेगुलर इंस्पेक्शन भी किया जाएगा।

यहां भेज सकते हैं सुझाव

इसके लिए हम एक कमेटी बनायेंगे। जिसमें अधिकारियों के अलावा कोचिंग संस्थानों (Coaching Institute)  के स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाएगा। इस कानून के लिए फीडबैक लेने के लिए एक मेल आईडी Coaching.law.feedback@gmail.com बनाया है। जिसपर अपना फीडबैक दिया जा सकता है।

सरकार के एक्शन पर आतिशी और दिल्ली मेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस

दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी (Minister in Delhi government and AAP leader Atishi) ने कहा कि दो महत्वपूर्ण चीजे सामने आई हैं, पहला है कि जो नाले उस क्षेत्र में जलभराव के लिए जिम्मेदार थे। उस पर वहां के सारे कोचिंग सेंटर ने अतिक्रमण किया हुआ था। जिसकी वजह से नाले से पानी नहीं निकल पा रहा था।

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वहीं दूसरा ये है कि बेसमेंट में क्लास और लाइब्रेरी चल रही थी वो सौ फीसदी गैर कानूनी था। बेसमेंट का प्रयोग पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता था। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एमसीडी (MCD) ने कार्रवाई शुरू की। जो जेई जिम्मेदार था उसे एमसीडी (MCD) से बर्खास्त कर दिया है। एई को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूं कि जैसे ही पूरी जांच रिपोर्ट सामने आएगी और इन अधिकारियों के अलावा भी कोई भी अधिकारी शामिल हुआ। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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