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संसद में आज पेश होगा कॉर्पोरेट संशोधन विधेयक! बिजनेस कानून आसान होंगे, ट्रांसजेंडर बिल पर घमासान

By हर्ष गौतम 
Updated Date

नई दिल्ली। सरकार सोमवार को संसद में बड़े बदलावों का एजेंडा लेकर आ रही है। निर्मला सीतारमण कॉर्पोरेट कानूनों में संशोधन से जुड़ा अहम विधेयक पेश करेंगी, जिसका मकसद देश में बिजनेस करना आसान बनाना है। इस संशोधन विधेयक के जरिए कंपनी अधिनियम और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 में बदलाव किए जाएंगे। सरकार कई आपराधिक प्रावधानों को हटाकर उन्हें जुर्माने में बदलने की तैयारी में है, जिससे कंपनियों, स्टार्टअप्स और छोटे उद्योगों पर कानूनी बोझ कम होगा। कैबिनेट इस बिल को पहले ही 10 मार्च को मंजूरी दे चुकी है। बता दें कि कंपनी एक्ट में 2015 से अब तक चार बार संशोधन हो चुका है, जबकि LLP एक्ट में आखिरी बदलाव 2021 में किया गया था। जानकारों के मुताबिक, इस बार का फोकस डीक्रिमिनलाइजेशन और स्टार्टअप्स को राहत देना है।

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वहीं, अमित शाह राज्यसभा में “केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक 2026” पेश कर सकते हैं। इस बिल का उद्देश्य CAPF में ग्रुप A अधिकारियों की भर्ती और सेवा नियमों में बदलाव करना है। दूसरी ओर, ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक को लेकर विवाद तेज हो गया है। विपक्षी नेताओं और ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस बिल को वापस लेने की मांग की है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित जन सुनवाई में लोगों ने चिंता जताई कि प्रस्तावित बदलाव से ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकार कमजोर हो सकते हैं।

इससे पहले वीरेंद्र कुमार 13 मार्च को लोकसभा में “ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक 2026” पेश कर चुके हैं। इस बिल में “ट्रांसजेंडर” की नई परिभाषा तय करने का प्रस्ताव है, जिसमें कुछ यौन अभिरूचि और स्व-निर्धारित लैंगिक पहचान को दायरे से बाहर रखने की बात कही गई है। अब देखना होगा कि संसद में इन विधेयकों पर क्या बहस होती है और क्या बदलाव सामने आते हैं।

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