Advertisement
  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Delhi Liquor Scam Case : बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, कोर्ट ने CBI और ED को लगाई फटकार

Delhi Liquor Scam Case : बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, कोर्ट ने CBI और ED को लगाई फटकार

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को दिल्ली शराब नीति घोटाले (Delhi Liquor Policy Scam) में बीआरएस नेता के कविता (BRS leader K Kavitha) को जमानत दे दी है। जमानत का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) को भी फटकार लगाई और उनकी जांच के तरीके पर सवाल उठाए हैं। तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर (Former Telangana CM K Chandrasekhar) की बेटी और बीआरएस से एमएलसी के कविता 15 मार्च से पुलिस हिरासत में हैं।

पढ़ें :- Breaking-सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक, दिखा रहा है अमेरिकी क्रिप्टोकरेंसी का ऐड

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें हाईकोर्ट ने के. कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने के. कविता को दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपये का जमानत बांड भरने, गवाहों से छेड़छाड़ न करने और गवाहों को प्रभावित न करने की शर्त पर जमानत देने का निर्देश दिया है।

बीजेपी हार गई, कविता जीत गईं, सुप्रीम कोर्ट आपका धन्यवाद

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)   से जमानत मिलने के बाद बीआरएस पार्टी के सदस्य ने कृषांक ने पोस्ट कर कहा कि जेल में 164 दिन कोई भी सबूत पेश नहीं किए गए। उनके खिलाफ लगाए गए झूठे आरोप भी सिद्ध नहीं किए जा सके। बीजेपी हार गई, कविता जीत गईं। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)   आपका धन्यवाद।

बता दें कि कविता के लेकर ईडी (ED)का दावा था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए विजय नायर और दूसरे लोगों को ‘साउथ ग्रुप’ ने 100 करोड़ की रिश्वत दी थी। कविता, इस साउथ ग्रुप का हिस्सा थीं। इस ग्रुप में दक्षिण के राजनेता, नौकरशाह और कारोबारी हैं। ईडी के मुताबिक, के कविता ने 19-20 मार्च 2021 को आरोपी विजय नायर से मुलाकात की थी। कविता को ईडी ने इसी साल 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था।

पढ़ें :- Supreme Court : PMLA Case में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई 3 अक्टूबर तक स्थगित, कपिल सिब्बल ने किया विरोध
Advertisement