नई दिल्ली। दिल्ली की सीएम पर हमला करने वाले सकारिया राजेश भाई खिमजी और सैयद तहसीन रजा के खिलाफ दिल्ली पुलिस सीआरपीसी की धारा 195 के तहत मंजूरी दर्ज करने के लिए समय मांगा है। अगस्त में अपने आधिकारिक आवास पर जनसुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर कथित हमले के बाद सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) एकता गौबा मान ने विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) से पूछा कि यदि मंजूरी दायर नहीं की गई थी, तो संज्ञान कैसे लिया गया।
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एसपीपी प्रदीप राणा ने प्रस्तुत किया कि मंजूरी गृह विभाग में लंबित है। डीसीपी के माध्यम से बहुत पहले एक शिकायत भेजी गई थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है, जो कहता है कि आरोप पत्र दायर होने के बाद भी मंजूरी दायर की जा सकती है। मंजूरी वाली एक पूरक चार्जशीट दो सप्ताह के भीतर दायर की जाएगी। दिल्ली पुलिस के वकील की दलीलें सुनने के बाद, आरोप पर बहस के लिए मामला 15 दिसंबर के लिए तय किया गया था। अदालत ने जांच अधिकारी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मंजूरी समय के भीतर दायर की जाए। 10 नवंबर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आरोप तय करने पर बहस सुनने के लिए मामले को सूचीबद्ध किया था। दिल्ली पुलिस पहले ही दो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है और उसी का संज्ञान लिया गया है। इसके अतिरिक्त पुलिस ने एफआईआर में हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश आदि की धाराएं भी लगाई थीं।