नई दिल्ली। दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में आरोपी उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए कोर्ट नेअंतरिम जमानत दे दी है। उमर खालिद (Umar Khalid) को दो सप्ताह की अंतरिम जमानत (Interim Bail) मिली है। 2020 के दिल्ली दंगे के बाद उमर खालिद लगातार जेल में बंद है। अब कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत (Interim Bail) के बाद वह बाहर आएगा। उमर खालिद (Umar Khalid) को दिल्ली की ट्रायल कोर्ट (Delhi Trial Court) ने बहन की शादी में शामिल होने के लिए दो सप्ताह की अंतरिम जमानत (Interim Bail) मंजूर की है। 16 से 29 दिसंबर के लिए उमर खालिद को दो सप्ताह की अंतरिम जमानत मिली है।
पढ़ें :- 'लोकसभा में पेश किए रहे तीन विधेयकों का असली मुद्दा परिसीमन है, महिला आरक्षण नहीं...' कांग्रेस का बड़ा दावा
20 हजार के निजी मुचलके और कुछ शर्तों पर मिली अंतरिम जमानत
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) समीर बाजपेयी ने कहा कि खालिद 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जमानत पर रहेंगे। अदालत ने कहा कि चूंकि शादी आवेदक की सगी बहन की है, इसलिए आवेदन स्वीकार किया जाता है और आवेदक को 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक 20,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतरिम जमानत दी जाती है।
अंतरिम जमानत के लिए कोर्ट ने उमर खालिद पर लगाई ये शर्तें
खालिद को सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना होगा। वह केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिल सकेगा। साथ ही खालिद अपने घर पर या उन स्थानों पर रहेंगे जहां उनके द्वारा बताए गए विवाह समारोह होंगे।
पढ़ें :- अखिलेश ने महिला आरक्षण बिल को बताया नए धोखे का काला दस्तावेज, कहा- ये पिछड़े-दलित समाज की महिलाओं को हमेशा के लिए कमज़ोर करने की साज़िश
खालिद ने 14-29 की जमानत मांगी थी, 27 को है बहन की शादी
उल्लेखनीय हो कि उमर खालिद (Umar Khalid) ने 14 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जमानत मांगी थी। उनकी बहन की शादी 27 दिसंबर को होनी है। खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और उन पर आपराधिक साजिश, दंगा, गैरकानूनी सभा और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत कई अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया था।