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Gorakhpur News : अबू हुरैरा मस्जिद को GDA ने बताया अवैध, 15 दिन के भीतर हटाने का दिया आदेश

By संतोष सिंह 
Updated Date

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) ने एक मस्जिद को 15 दिन में गिराने का आदेश दिया है। अधिकारियों का कहना है कि ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है। मस्जिद बनाने के लिए नक्शा भी पास नहीं कराया गया है।

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यूपी के गोरखपुर में मौजूद अबू हुरैरा मस्जिद (Abu Huraira Mosque) को गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) ने अवैध घोषित कर 15 दिन के भीतर हटाने का आदेश दिया। GDA ने मस्जिद कमेटी को निर्देश दिया है कि वे खुद मस्जिद को ध्वस्त करें, अन्यथा प्राधिकरण कार्रवाई करेगा। अगर मस्जिद समिति खुद इसे नहीं तोड़ेगी तो GDA तोड़ेगा और उसका खर्चा निर्माणकर्ताओं से वसूला जाएगा ।

इस फैसले के बाद मस्जिद कमेटी ने आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है। GDA के अनुसार, घोष कंपनी चौराहे पर नगर निगम की जमीन पर बनी इस मस्जिद का नक्शा पास नहीं कराया गया था। वहीं मस्जिद कमेटी का दावा है कि यह मस्जिद पहले से ही मौजूद थी और इसे अवैध कहना गलत है।

अब 25 फरवरी को इस मामले की सुनवाई होगी

मस्जिद के मुतवल्ली के बेटे शुऐब अहमद ने इस आदेश को कोर्ट में चुनौती दी है। एडवोकेट जय प्रकाश नारायण श्रीवास्तव ने कहा कि यह मामला संवेदनशील है और जल्द सुनवाई की जरूरत है। 18 फरवरी को इस पर सुनवाई नहीं हो सकी, अब 25 फरवरी को इस मामले की सुनवाई होगी।

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