Advertisement
  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Gyanvapi case: शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की जांच नहीं होगी, कोर्ट ने मांग को किया खारिज

Gyanvapi case: शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की जांच नहीं होगी, कोर्ट ने मांग को किया खारिज

By शिव मौर्या 
Updated Date

Gyanvapi case: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस पर जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग खारिज हो गई है। शुक्रवार को जिला जज डॉ.अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मामले पर सुनवाई की। मंगलवार को मुस्लिम पक्ष की ओर से आपत्ति दाखिल करने और उस पर बहस के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित कर लिया था।

पढ़ें :- पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम एकनाथ शिंदे की शिवसेना में हुए शामिल, सीएम की मौजूदगी में ली सदस्यता

गौरतलब है कि, मामले की सुनवाई करते हुए 11 अक्टूबर को कोर्ट ने फैसले को 14 अक्टूबर के लिए सुरक्षित रख लिया था। कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक परीक्षण के मामले में बहस पूरी होने के बाद ये फैसला सुनाया गया।

Advertisement