Gyanvapi Surve: ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी है। ये रोक 26 जुलाई शाम पांच बजे तक लगी रहेगी। मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज ही हाईकोर्ट में जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि हाईकोर्ट स्टे की तिथि खत्म होने से पहले मामले की सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने निर्देश दिया कि मस्जिद में कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए।
पढ़ें :- Pegasus Hacking Controversy : US कोर्ट ने NSO ग्रुप को सुनाई सजा, WhatsApp की बड़ी जीत
इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एएसआई के आज के सर्वे के दौरान कोई तोड़फोड़ नहीं की गई है और ना ही इसकी कोई योजना है। अभी सिर्फ सर्वे में मस्जिद की नपाई का काम किया जा रहा है। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के काम को दो-तीन दिन टालने की मांग की है।
बता दें कि ज्ञानवापी में सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) ने सर्वे किया। एसएआई के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी, अंजुमन इंतजामिया मसिजद ने वाराणसी की जिला अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है।
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की तरफ से वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने ही ज्ञानवापी का सर्वे करने का आदेश दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी से कहा है कि वह वाराणसी जिला अदालत के फैसले पर रोक के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करें।