Dera Sachcha Sauda chief Gurmeet Ram Rahim : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हत्या के एक मामले में बरी कर दिया है। अदालत के इस फैसले ने उन्हें रंजीत सिंह की हत्या से संबंधित आरोपों से मुक्त कर दिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए ये फैसला सुनाया है। दरअसल राम रहीम ने सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। सीबीआई कोर्ट ने रंजीत सिंह हत्याकांड में 2021 में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सहित पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति ललित बत्रा की खंडपीठ ने डेरा प्रमुख द्वारा उनकी सजा के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार करते हुए ये आदेश पारित किए।
पढ़ें :- गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल से इंटरव्यू मामले में पंजाब सरकार का बड़ा ऐक्शन, 2 डीएसपी समेत 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड
साल 2002 में डेरा की प्रबंधन समिति के सदस्य रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डेरा प्रबंधन को शक था कि रणजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी। पुलिस जांच से असंतुष्ट रणजीत सिंह के बेटे ने 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी।
बलात्कार के मामलों और राम चंद्र छत्रपति हत्याकांड में उनकी अपील अभी भी लंबित है, जबकि रणजीत सिंह हत्याकांड में उन्हें बरी कर दिया गया है। वह फिलहाल रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है।