Kejriwal’s Bail Hearing: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में फंसे सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की जमानत अर्जी (Bail Application) पर सुनवाई करने वाला है। इस मामले में सीबीआई ने कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर जमानत अर्जी में दी गई दलीलों का विरोध किया है। जांच एजेंसी ने केजरीवाल को इस कथित घोटाले का किंगपिन बताया है।
पढ़ें :- Pegasus Hacking Controversy : US कोर्ट ने NSO ग्रुप को सुनाई सजा, WhatsApp की बड़ी जीत
दरअसल, केजरीवाल की जमानत याचिका (Bail Plea) पर 14 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी कर अर्जी पर जवाब मांगा था। केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सीबीआई ने कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है। जांच एजेंसी ने जवाबी हलफनामा में कहा है- “केजरीवाल इस घोटाले के किंगपिन हैं। बिना आबकारी विभाग के मंत्री रहते हुए भी पूरे घोटाले के वास्तुकार हैं।”
सीबीआई ने दावा किया है कि “उनको (केजरीवाल को) इस घोटाले का सब कुछ पता था क्योंकि सारे फैसले उनकी सहमति और निर्देशन में ही हुए, लेकिन जांच एजेंसी के सवालों का वे संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। वह जांच एजेंसी को गुमराह करना चाहते हैं. लिहाजा जांच के इस अहम मोड़ पर केजरीवाल को जमानत पर रिहा करना किसी भी नजरिए से न्यायोचित नहीं होगा।’