Former PM of Pakistan Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को शुक्रवार को 190 मिलियन पाउंड के अल-कादिर ट्रस्ट मामले में दोषी ठहराया गया। इस मामले में पीटीआई संस्थापक इमरान खान को 14 साल जेल और उनकी पत्नी को सात साल जेल की सजा सुनाई गई। पाकिस्तान के डॉन न्यूज की रिपोर्ट में यह जानकारी दी है।
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पाकिस्तान के डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, जज नासिर जावेद राणा ने अदियाला जेल में एक अस्थायी अदालत में फैसला सुनाया – जिसे पहले तीन बार टाला जा चुका है। अदालत ने इमरान और बुशरा पर क्रमशः 1 मिलियन और 500,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर छह महीने जेल की सजा होगी। अदियाला जेल के बाहर कड़ी सुरक्षा के बीच फैसला सुनाया गया, जिसके बाद बुशरा को अदालत कक्ष से गिरफ्तार कर लिया गया। इस जोड़े पर आम चुनावों के तुरंत बाद 27 फरवरी, 2024 को इस मामले में अभियोग लगाया गया था।
इस मामले में आरोप लगाया गया है कि इमरान और बुशरा बीबी ने बहरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपये और सैकड़ों कनाल की ज़मीन हासिल की, ताकि 50 अरब रुपये को वैध बनाया जा सके, जिसे पिछली पीटीआई सरकार के दौरान यूनाइटेड किंगडम ने पहचाना और देश को वापस कर दिया था। 23 दिसंबर को – जिस दिन फैसला सुनाया जाना था – इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत ने सर्दियों की छुट्टियों के कारण मामले में अपना फैसला 6 जनवरी तक के लिए टाल दिया। 6 जनवरी को, मामले की सुनवाई कर रहे जज नासिर जावेद राणा के छुट्टी पर होने के कारण फैसला नहीं सुनाया जा सका। 13 जनवरी को अगली सुनवाई में जज ने देरी का कारण इमरान और बुशरा का अदियाला जेल में जवाबदेही अदालत के समक्ष पेश न होना बताया।
#BREAKING Former premier Imran Khan and his spouse Bushra Bibi on Friday were convicted in the £190m Al-Qadir Trust case with the PTI founder being sentenced to 14 years in prison and a seven-year jail term handed to his wife.https://t.co/LPb1Fkilyo
— Dawn.com (@dawn_com) January 17, 2025
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सुनवाई से पहले अदियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा था: “आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले दो सालों में कितना अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा, “अगर निष्पक्ष फैसला हुआ तो इमरान और बुशरा को बरी कर दिया जाएगा।” इमरान को अगस्त 2023 में कई कानूनी मामलों में जेल भेजा गया था, जिसके बारे में उनका दावा है कि वे “राजनीति से प्रेरित” थे। पिछले साल उन्हें सिफर और इद्दत मामलों में बरी कर दिया गया था, लेकिन दिसंबर में तोशाखाना 2 मामले में उन पर आरोप लगाए गए थे।