भोपाल। मध्य प्रदेश में नया नियम लागू होगया है प्रदेश में अब बिजली जलानी है तो पहले भरो 2 महीना का एडवांस बिल फिर जलाओ बिजली। जी हां मध्यप्रदेश में अब बिजली के लिए आपको दो महीने का रिचार्ज कराना होगा तभी आप बिजली जला पायेंगे। वहीं अगर आपने बिल नहीं जमा किया तो आपके घर की बिजली काट दी जायेगी, और आपको अंधेरे में रहना पड़ेगा। इसके लिए रतलाम वृत को डेढ़ करोड़ रुपये वसूल करने का लक्ष्य मिला है। अब कंपनी ने सबसे पहले जिले के शासकीय विभागों की सूची बनाकर उन्हें चिह्नित करना शुरू कर दिया है।
पढ़ें :- Budget 2026: जानिए बजट में क्या-क्या हुआ सस्ता? कैंसर, शुगर जैसी दवाइयों पर मिलेगी बड़ी राहत
बताते चले कि बिजली कंपनी के रतलाम वृत्त ने जिले में करीब 600 शासकीय कार्यालयों की सूची तैयार की है। वहीं पहले चरण में 64 कार्यालयों को सूचना दे दी गई है। इसमें उनसे प्री पेड व्यवस्था के चलते दो माह की राशि एडवांस जमा कराने को कहा गया है। इस व्यवस्था के तहत सरकारी बिजली कनेक्शनों के संबंधित अधिकारी की सहमति से कोषाधिकारी दो माह का अग्रिम बिल बिजली कंपनी को प्रदान करेगा। इसके बाद उनके यहां पर प्री-पेड व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी। रिचार्ज की राशि समाप्त होने पर बिजली कंपनी के अधिकारी पंद्रह दिन पहले अपडेट की सूचना कोषाधिकारी को देंगे। यह जानकारी मध्य प्रदेश के अधीक्षण यंत्री मनोज शर्मा ने दी।