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Mamta Kulkarni को Drug Scandal मामले में कोर्ट ने सबूतों के आधार पर दर्ज की FIR को किया रद्द

By आराधना शर्मा 
Updated Date

Mamta Kulkarni news: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह सबूतों के अभाव में ममता कुलकर्णी (Mamta Kulkarni) के खिलाफ़ दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) को रद्द कर रहा है। कोर्ट ने अभी विस्तृत फ़ैसला नहीं लिया है, लेकिन कहा कि मामले को रद्द करने की ममता कुलकर्णी की याचिका (Petition of Mamta Kulkarni) स्वीकार की जाएगी। कुलकर्णी ने कोर्ट में आरोप लगाया था कि उन्हें “ड्रग घोटाले में बलि का बकरा” बनाया गया है।

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उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस भारती डांगरे और मंजूषा देशपांडे की पीठ ने पाया कि शिकायत में लगाए गए आरोपों के अलावा उनके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं है। अप्रैल 2016 में, ठाणे पुलिस (Thane Police) ने सोलापुर स्थित एक दवा कंपनी एवन लाइफ़साइंसेज लिमिटेड पर छापा मारा और कम से कम 14 लोगों को गिरफ़्तार किया। पुलिस को संदेह था कि आरोपियों ने एवन लाइफ़साइंसेज लिमिटेड से इफ़ेड्रिन खरीदने  की योजना बनाई थी, जो एक नियंत्रित पदार्थ है, जिसका दुरुपयोग करके पार्टी ड्रग मेथ बनाया जा सकता है।

जाने पूरा मामला 

इफेड्रिन को केन्या भेजा जाना था, जहां कथित तौर पर इसका इस्तेमाल मेथ बनाने के लिए किया जाना था, जिसे अमेरिकी बाजार में बेचा जाना था। पुलिस के आरोपपत्र में पांच अन्य लोगों को वांछित आरोपी के रूप में नामित किया गया है, जिसमें कथित ड्रग माफिया विकी गोस्वामी भी शामिल है, जो कुलकर्णी का साथी है और जिसे ड्रग व्यापार का मास्टरमाइंड माना जाता है। पुलिस के अनुसार, कुलकर्णी गोस्वामी के साथ केन्या में रहता था।

ठाणे के पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि केन्या में गोस्वामी के साथ रहने वाला कुलकर्णी भी ड्रग व्यापार में शामिल था। पुलिस ने कहा कि कुलकर्णी 8 जनवरी, 2016 को केन्या के होटल ब्लिस में गोस्वामी और उनके सहयोगियों की एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुआ था, जहां सोलापुर से इफेड्रिन के इस्तेमाल के विवरण पर चर्चा की गई थी।


ठाणे पुलिस द्वारा 27 अप्रैल, 2016 को आयोजित पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उल्लेख किया गया था कि कुलकर्णी होटल ब्लिस में एक बैठक में मौजूद था। 18 जून 2016 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने कहा कि कुलकर्णी को सस्ते दामों पर उनके नाम पर शेयर ट्रांसफर करके एवन लाइफसाइंसेज के निदेशकों में से एक बनाने की कोशिश की गई थी। गोस्वामी और कुलकर्णी के खिलाफ मामले में चौथी और अंतिम चार्जशीट में मीटिंग या शेयर ट्रांसफर का कोई सबूत नहीं था।

पुलिस ने मुख्य रूप से मामले में उसकी संलिप्तता साबित करने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने सह-आरोपी के बयान पर ही भरोसा किया। जुलाई 2016 में मजिस्ट्रेट के सामने सह-आरोपी जय मुखी का बयान दर्ज होने और कुलकर्णी के मुश्किल में पड़ने के बाद, उन्होंने बयान वापस लेने के लिए आवेदन किया, जिसमें दावा किया गया कि यह बयान दबाव में दिया गया था। मामला सामने आने के तुरंत बाद, गोस्वामी को 2017 में अमेरिकी ड्रग प्रवर्तन एजेंसी (डीईए) ने गिरफ्तार कर लिया और वह अमेरिकी अधिकारियों की हिरासत में है। अन्य गिरफ्तार आरोपी ठाणे जेल में मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

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