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Indecent Comment Case : पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, आजम खान और एसटी हसन भी हैं आरोपी

By आराधना शर्मा 
Updated Date

रामपुर। अभद्र टिप्पणी मामले में रामपुर की अदालत ने पूर्व सांसद और अभिनेत्री जयाप्रदा (Former MP and Actress Jayaprada) के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। साथ ही मुकदमें की अगली सुनवाई के लिए नौ जनवरी की तिथि निर्धारित कर दी। 2019 लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद कटघर क्षेत्र स्थित मुस्लिम डिग्री कॉलेज में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान रामपुर के पूर्व सांसद आजम खां (Former Rampur MP Azam Khan), मुरादाबाद के सपा के  पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन (Former SP MP from Moradabad Dr. ST Hasan) समेत पार्टी के अन्य सपा नेता शामिल थे।

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आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान रामपुर की पूर्व सांसद एवं अभिनेत्री जयाप्रदा (Former MP and Actress Jayaprada)  पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। मामले में रामपुर निवासी मुस्तफा हुसैन ने आजम खां, डॉ. एसटी हसन (Dr. ST Hasan) , अब्दुल्ला आजम, फिरोज खां, आयोजक मो. आरिफ, रामपुर के पूर्व चेयरमैन अजहर खां के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (MP-MLA Special Court) एमपी सिंह की अदालत में की जा रही है। शनिवार को जयाप्रदा को कोर्ट में हाजिर होकर अपने बयान दर्ज कराने थे लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुईं।

उनके वकील द्वारा सोमवार को भी स्थगन प्रार्थनापत्र अदालत में पेश किया गया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी (Non-Bailable Warrant Issued) करते हुए मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए नौ जनवरी की तिथि निर्धारित की।

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