Indian Railway : रेलवे ने टिकटों को कैंसिल करने के नियम में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब यदि कोई व्यक्ति ट्रेन छूटने से आठ घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करवाता है तो उसे एक पैसे का भी रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आपने अपनी जर्नी के 8 घंटे पहले कंफर्म्ड ट्रेन टिकट कैंसिल किया तो रिफंड नहीं मिलेगा। नए नियमों के अनुसार, यदि कोई यात्री गाड़ी छूटने से 24 से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करवाता है तो उसके 25 फीसदी पैसे काट लिए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार करीब पांच बड़े सुधार लागू करने की तैयारी में है, जिससे रेलवे की सर्विस बेहतर होगी। सबसे बड़ा बदलाव टिकट कैंसिलेशन को लेकर है।
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इस स्थिति में 50% राशि कटेगी
यदि आपने ट्रेन के रवाना होने से 8 से 24 घंटे के बीच टिकट कैंसिल कराते हैं तो 50 फीसदी राशि काट ली जाएगी। पहले इतनी राशि 4 से 24 घंटे के बीच टिकट कैंसिल कराने पर काटी जाती थी।
इसके अलावा टिकट बुकिंग सिस्टम में भी सुधार किए जा रहे हैं। अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे, जिससे उन्हें ज्यादा सुविधा मिलेगी। वहीं, तत्काल टिकट बुकिंग में आधार आधारित OTP वेरिफिकेशन लागू किया गया है, ताकि फर्जी बुकिंग और दुरुपयोग को रोका जा सके। रेलवे ने ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम को सुरक्षित बनाने के लिए एंटी-बॉट सिस्टम भी लागू किया है, जिसके चलते करीब 3 करोड़ संदिग्ध या निष्क्रिय यूजर आईडी को बंद कर दिया गया है।