Kejriwal got Bail: सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। कोर्ट का कहना है कि लंबे समय तक कैद में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित करना है।
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दी है। कोर्ट ने जमानत पर उनकी रिहाई पर शर्तें लगाते हुए कहा कि वह इस मामले के बारे में कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे और जब तक उन्हें छूट नहीं मिलती तब तक वह ट्रायल कोर्ट के समक्ष सभी सुनवाई के दौरान उपस्थित रहेंगे।
अपने फैसले में जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने सीबीआई की ओर से दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार करने के समय और तरीके पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, “असहयोग का मतलब खुद को दोषी ठहराना नहीं हो सकता, इसलिए इस आधार पर सीबीआई की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी अस्वीकार्य है।” जस्टिस भुइयां ने कहा, “सीबीआई की गिरफ्तारी शायद केवल ईडी मामले में केजरीवाल को जमानत देने में बाधा डालने के लिए की गई थी।”
बता दें कि केजरीवाल को ईडी के मामले में पहले ही जमानत मिल गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सीबीआई के मामले में भी जमानत मिल गई है। इससे अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।