Advertisement
  1. हिन्दी समाचार
  2. मध्य प्रदेश
  3. मध्य प्रदेशः जबरन धर्मांतरण के खिलाफ बना कानून, शिवराज सरकार ने जारी की अधिसूचना

मध्य प्रदेशः जबरन धर्मांतरण के खिलाफ बना कानून, शिवराज सरकार ने जारी की अधिसूचना

By शिव मौर्या 
Updated Date

इंदौर। मध्यप्रदेश में शनिवार से लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू हो गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। एमपी के गृहमीं नरेत्तम मिश्रा ने धार्मि स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 को राजपत्र में इसे अधिसूचित किया है। जिसके बाद से यह कानून प्रभावी हो गया है।

पढ़ें :- CISCE Board Result 2024 : माफिया अतीक अहमद के दोनों बेटे पास, जानें 10वीं-12वीं में मिले कितने नंबर

इस विधेयक में शादी या अन्य कपटपूर्ण तरीके से कराया गया धर्मांतरण अपराध माना जाएगा जिसके मामले में अधिकतम 10 साल की कैद और एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

बता दें कि, इस कानून के पास होने के बाद धर्म छिपाकर शादी के अपराध में तीन साल से 10 तक के कारावास और 50 हजार रुपये के दंड का प्रावधान है। सामूहिक धर्म परिवर्तन का प्रयास करने पर पांच से 10 साल तक की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

यही नहीं विधेयक में अपनी इच्छा से धर्म संपरिवर्तन करने वाले या कराने वाले व्यक्ति को 60 दिन पहले जिला दंडाधिकारी सूचित किया जाना अनिवार्य किया गया है। ऐसा नहीं करने पर कम से कम तीन से पांच साल की कैद और कम से कम 50 हजार रुपए के अर्थदंड का प्रावधान है।

 

पढ़ें :- Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस ने अशोक गहलोत को अमेठी और भूपेश बघेल को रायबरेली का नियुक्त किया पर्यवेक्षक
Advertisement