Advertisement
  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. माफिया अतीक अहमद का बेटा बाल गृह से रिहा, बुआ को सुपुर्द करने का सीडब्ल्यूसी ने दिया आदेश

माफिया अतीक अहमद का बेटा बाल गृह से रिहा, बुआ को सुपुर्द करने का सीडब्ल्यूसी ने दिया आदेश

By संतोष सिंह 
Updated Date

प्रयागराज। दिवंगत माफिया अतीक अहमद (Mafia Atiq Ahmed) के चौथे बेटों को सोमवार को बाल संप्रेषण गृह (Children’s Communication Home) से रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश पर बाल कल्याण समिति (CWC)  ने एहजम को रिहा करने का आदेश जारी किया है। देर शाम एहजम और उसके छोटे भाई को उनकी बुआ शाहीन परवीन को सुपुर्द कर दिया गया है। रिहाई की प्रक्रिया सुबह से ही चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के निर्देश पर बाल कल्याण समिति (CWC) ने यह निर्णय लिया है। इसी साल एहजम चार अक्तूबर को 18 साल का हो चुका है और ऐसे में नियमानुसार उसे बाल संप्रेषण गृह (Children’s Communication Home)  में नहीं रखा जा सकता।

पढ़ें :- संभल की जामा मस्जिद विवाद से माहौल बिगाड़ने की कोशिश, मायावती ने कहा- संज्ञान लें सुप्रीम कोर्ट और सरकार

बता दें कि उसकी बुआ शाहीन की ओर से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अर्जी दाखिल कर दोनों बच्चों को उन्हें सौंपने की मांग की गई थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बाल कल्याण समिति (CWC) को विचार कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 अक्तूबर को होनी है। सोमवार को देर शाम उनको बाल संरक्षण गृह (Children’s Communication Home)  से रिहा करते हुए उसे उसकी बुआ को सुपुर्द कर दिया गया।

उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस ने किया था बरामद

उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस ने अतीक अहमद (Mafia Atiq Ahmed)  के दोनों नाबालिग बेटों को चकिया इलाके से बरामद किया था। दोनों की उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण उन्हें कोर्ट के आदेश पर बाल संरक्षण गृह (Children’s Communication Home)  में रखा गया था। यह दोनों बच्चे चौथे और पांचवें नंबर के हैं। एहजम इसी महीने 18 साल का हो गया है। नियमानुसार उसे अब बाल संरक्षण गृह (Children’s Communication Home)  में नहीं रखा जा सकता।

पढ़ें :- Kashi Vishwanath-Gyanvapi Mosque Case : सुप्रीम कोर्ट ने ASI और मस्जिद प्रबंधन को जारी किया नोटिस
Advertisement