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MAHARAJGANJ :पराली को लेकर प्रशासन सख्त,जलाने पर हो सकते हैं सम्माननिधि से वंचित

By विजय चौरसिया 
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पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी अनुनय झा ने सख्त कदम उठाए हैं। सोमवार को उन्होंने सभी एसडीएम, बीडीओ और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की और निर्देश दिया कि पराली जलाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। बिना पराली प्रबंधन प्रणाली के चल रही कंबाइन मशीनों को तुरंत सीज किया जाए और जुर्माना भी लगाया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि पराली जलाने से न केवल पर्यावरण को नुकसान होता है, बल्कि इससे जन-जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने उपनिदेशक कृषि को निर्देश दिया कि सचल दलों को सक्रिय किया जाए और ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं। खंड विकास अधिकारियों को गोशालाओं तक पराली पहुंचाने का प्रबंध सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिला कृषि अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया सैटेलाइट के माध्यम से पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी की जा रही है और विभिन्न विभागों को इस पर प्रभावी रोकथाम के लिए सक्रिय किया गया है। सैटेलाइट से प्राप्त प्रत्येक घटना पर कृषि विभाग के कर्मचारी एवं राजस्व विभाग के लेखपाल द्वारा सत्यापन कर राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की वसूली एवं धारा-26 के अन्तर्गत उल्लंघन की पुनरावृत्ति होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध अर्थदण्ड इत्यादि दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है। इसमें 02 एकड़ से कम क्षेत्र के लिये रू० 2500/-. 02 से 05 एकड़ क्षेत्र के लिये रू० 5000/- और 05 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिये रू० 15000/- तक पर्यावरण क्षतिपूर्ति की वसूली के निर्देश हैं। ओर किसानों की सम्मान निधि भी जा सकती हैं।

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