US Birthright Citizenship : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्म के आधार पर नागरिकता (बर्थराइट सिटिज़नशिप) को सीमित करने की हालिया कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए एक फ़ेडरल जज ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले पर रोक लगा दी है। यह अमेरिका में रह रहे प्रवासी नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत है।
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मैरीलैंड में U.S. डिस्ट्रिक्ट जज डेबोरा एल. बोर्डमैन ने ट्रंप प्रशासन के उस एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर के ख़िलाफ़ शुरुआती रोक (इंजंक्शन) का आदेश दिया, जिसके बारे में प्रशासन का कहना था कि इसका मकसद “बर्थ टूरिज़्म” को रोकना है। जज ने बुधवार को यह रोक तब तक के लिए लगा दी, जब तक कि प्रवासी परिवारों और वकालत करने वाले समूहों द्वारा दायर क्लास-एक्शन मुक़दमे का निपटारा नहीं हो जाता। राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा नियुक्त जज बोर्डमैन ने बुधवार के फ़ैसले में लिखा, “सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कहा है: सर्टिफ़ाइड क्लास में शामिल बच्चे ‘जन्म से ही नागरिक’ हैं।”
मौजूदा कानून के तहत, कुछ अपवादों को छोड़कर, U.S. की ज़मीन पर पैदा होने वाले किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर नागरिकता की गारंटी मिलती है। यह कानून 1868 से लागू है, जब गृह युद्ध के बाद 14वें संशोधन को मंज़ूरी दी गई थी। हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप लंबे समय से जन्म के आधार पर नागरिकता को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने पहले भी एक एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जो लोग गैर-कानूनी या अस्थायी रूप से अमेरिका में हैं, उनके बच्चे अमेरिकी नागरिक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जून में उस कोशिश को खारिज कर दिया था।