बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा (Bollywood actress Shilpa Shetty and her husband Raj Kundra) के लिए अच्छी खबर है। बॉम्बे हाई कोर्ट से शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को बड़ी राहत मिली है। शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को ईडी ने बेदखली नोटिस जारी किया था। जिसपर अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। ईडी के इस नोटिस पर रोक लगने के बाद शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। शिल्पा और राज ने पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर मिले नोटिस को अदालत में चुनौती दी थी।
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ईडी ने 27 सितंबर को शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी जांच में नोटिस भेजा था। इस नोटिस में शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा (Shilpa Shetty and her husband Raj Kundra)मुंबई के जुहू में मौजूद उनका घर और पुणे का फार्महाउस को 10 दिन के अंदर खाली करने के लिए कहा गया था।
अब उनको बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) को बताया कि वे शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty )और राज कुंद्रा को दी गई बेदखली नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। जब तक कि कोर्ट उनकी प्रॉपर्टी की कुर्की के खिलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला नहीं सुनाती।
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने बिटकॉइन फ्रॉड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस नोटिस का मकसद उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करना था। याचिका में उन्होंने कहा कि ये नोटिस गलत और बिना वजह दिया गया है। इसलिए इसे रद्द किया जाए। गुरुवार को जस्टिस रेवती मोहिते ढेरे और जस्टिस पीके चव्हाण की बेंच ने ईडी से सवाल किया कि इतनी जल्दी घर खाली करने का नोटिस जारी करने की क्या जरूरत थी?
उन्होंने आगे कहा कि खासकर जब याचिकाकर्ताओं के पास अपील करने का ऑप्शन था। ईडी के वकील ने बताया कि जब तक अपीलेट अथॉरिटी कुंद्रा और शेट्टी की अपील पर फैसला नहीं देती, तब तक ईडी के नोटिस पर रोक रहेगी।
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बेंच ने निर्देश दिया कि अगर अथॉरिटी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ फैसला सुनाती है, तो उस पर दो हफ्तों तक अमल न किया जाए। इसके बाद बेंच ने मामले को खत्म कर दिया। बुधवार को कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया, जो राज कुंद्रा की याचिका के बाद आया। इस याचिका में कुंद्रा ने ईडी की ओर से जारी नोटिस को नियमों के खिलाफ बताया था और उसे रद्द करने की मांग की थी।