कर्नाटक। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण केस (MUDA Case) में कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री के सिद्धारमैया (Chief Minister K Siddaramaiah) को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट में सीएम सिद्धारमैया पर केस चलने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि, हाईकोर्ट ने 12 सितंबर को मामले की सुनवाई को पूरा कर अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। इस याचिका में सिद्धारमैया ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मामले में उनके खिलाफ राज्यपाल थावरचंद गहलोत (Governor Thaawarchand Gehlot) द्वारा जांच के लिए दी गई मंजूरी को चुनौती दी थी।
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को MUDA लैंड स्कैम में हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इस मामले में हाई कोर्ट से गवर्नर के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिका में बताए गए तथ्यों की जांच करने की जरूरत है। यह कहते हुए हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
बता दें कि ये मसला जमीन के एक टुकड़े का है, जिसकी नाप 3.14 एकड़ है, जो सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के नाम पर है। बीजेपी इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री और उनकी सरकार पर लगातार हमलावर है और उन्होंने सीएम सिद्धारमैया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। इस मामले में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे चुके हैं। दूसरी तरफ सिद्धारमैया अब तक इन सभी आरोपों को खारिज करते आए हैं। उन्होंने राज्यपाल के फैसले को भी असंवैधानिक बताया। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल के फैसले को कानूनी चुनौती देते हुए कोर्ट का रुख किया था। सिद्धारमैया ने कहा था कि राज्यपाल सरकार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और हटाने की कोशिश कर रहे हैं।