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मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, कोर्ट ने पेश करने का दिया आदेश

By santosh singh 
Updated Date

बरेली। यूपी (UP) के बरेली जिले (Bareilly District) में एडीजे प्रथम फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर (ADJ First Fast Track Ravi Kumar Diwakar) की कोर्ट ने सोमवार को इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां (Chief Maulana Tauqeer Raza Khan) के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी (Non-Bailable Warrant Issued) किया है। कोर्ट ने सीओ सिटी प्रथम को आदेश दिया है कि 13 मार्च तक मौलाना को वारंट तामील कराकर गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर करें।

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कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा (Maulana Tauqeer Raza) को वर्ष 2010 के बरेली दंगे का मास्टरमाइंड बताकर सोमवार को तलब किया था। उनको सूचना देने के लिए समन जारी किया गया था। इसके बाद से प्रेमनगर व कोतवाली पुलिस ने मौलाना तौकीर (Maulana Tauqeer ) के आवास के कई चक्कर लगाए, लेकिन वह नहीं मिले। रविवार शाम पुलिस फिर मौलाना तौकीर के आवास पर पहुंची थी।

समन तामील नहीं करा सकी थी पुलिस

इंस्पेक्टर आशुतोष रघुवंशी (Inspector Ashutosh Raghuvanshi) ने बताया था कि मौलाना तौकीर रजा (Maulana Tauqeer Raza)  के घर पर कई दिनों से ताला पड़ा है। उनके परिजन भी नहीं मिले थे। मोबाइल नंबर भी या तो बंद रहता है या फिर कॉल रिसीव नहीं होती। पड़ोसियों के मुताबिक मौलाना लंबे वक्त से दिल्ली में हैं। इस वजह से समन तामील नहीं हो सका। इधर, सोमवार को मौलाना तौकीर रजा (Maulana Tauqeer Raza)  कोर्ट में हाजिर नहीं हुए।

कोर्ट में हाजिर न होने पर मौलाना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एडीजे प्रथम फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर (ADJ First Fast Track Ravi Kumar Diwakar) ने मौलाना तौकीर रजा (Maulana Tauqeer Raza)  के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने पुलिस से सवाल किया कि तौकीर रजा (Tauqeer Raza) हाजिर होना नहीं चाहते या फरार हो गए हैं। साथ ही आदेश दिया है कि 13 मार्च तक मौलाना को वारंट तामील कराकर गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर करें।

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जानें क्या था मामला?

बरेली में वर्ष 2010 में जुलूस-ए-मोहम्मदी (Procession-E-Mohammadi) के दौरान शहर में दो समुदायों के बीच हिंसा भड़की थी। कुतुबखाना बाजार चौराहे (Qutubkhana Market Square) के पास सब्ज़ी मंडी में दंगाइयों ने करीब 20 दुकानों में आग लगा दी थी। शहर के सभी स्कूल, कॉलेज बंद करने के आदेश दे दिए गए थे और उपद्रवग्रस्त इलाकों में हेलीकॉप्टर से निगरानी की गई थी। पूरे मंडल में इससे सांप्रदायिक सौहार्द खतरे में पड़ गया था। कई दिन तक कर्फ्यू लगा था। इसी मामले में कोर्ट ने आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा (IMC President Maulana Tauqeer Raza) को दंगे का मुख्य साजिशकर्ता माना है।

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