Petrol-Diesel Limit : अगर आप अपने निजी वाहन से रोजाना सफर करते हैं तो पेट्रोल-डीजल को लेकर जारी हुए नए आदेश के बारे में आपको भी जान लेना चाहिए। जिसमें टू व्हीलर और फोर व्हीलर वाहनों के लिए ईंधन बेचने-खरीदने की लिमिट (Petrol-Diesel Limit) तय कर दी गयी है। यह आदेश नियम त्रिपुरा सरकार (Tripura Government) ने लागू किया है।
पढ़ें :- महाराष्ट्र के अमरावती में आनंद मठ आश्रम के प्रमुख पर दुष्कर्म और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज, पुलिस कर रही जांच
दरअसल, त्रिपुरा सरकार (Tripura Government) ने राज्य तक आने वाली मालगाड़ियों के बाधित होने से ईंधन के भंडार में आई को कमी के मद्देनजर पेट्रोल और डीजल बेचने-खरीदने की लिमिट तय की है। असम के जतिंगा में बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन के कारण त्रिपुरा आने वाली मालगाड़ियां बाधित हो गई हैं। त्रिपुरा में तय लिमिट के तहत टू व्हीलर गाड़ियों को रोजाना बस 200 रुपये, जबकि फोर व्हीलर गाड़ियों को 500 रुपये तक का ही पेट्रोल-डीजल मिल सकेगा।
त्रिपुरा के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (Food and Civil Supplies Department of Tripura) की ओर से जारी आदेश के अनुसार, ‘टू व्हीलर वाहन हर रोज 200 रुपये और फोर व्हीलर वाहन 500 रुपये तक का पेट्रोल खरीद सकेंगे। पेट्रोल पंपों से कहा गया है कि वे एक दिन में एक बस को केवल 60 लीटर डीजल ही बेचें जबकि मिनी बस और ऑटो रिक्शा एवं तिपहिया वाहनों के लिए यह सीमा क्रमश : 40 और 15 लीटर होगी।
विभाग के अतिरिक्त सचिव निर्मल अधिकारी ने बताया कि त्रिपुरा में आने वाली मालगाड़ियों की आवाजाही बाधित होने के कारण पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में कमी हुई है और इसलिए ईंधन-पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर एक मई से अगले आदेश तक कुछ पांबदी लगाने का फैसला किया गया है।