सुल्तानपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में मंगलवार को एमपीएमएलए कोर्ट (MP/MLA Court) में पेश हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को कोर्ट ने राहत दे दी है। कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है। सोमवार को उनके अधिवक्ता की ओर से आत्मसमर्पण व जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई थी।
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राहुल गांधी (Rahul Gandhi) अमहट हवाई पट्टी (Amhat Airstrip) पर हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सड़क मार्ग से सुबह 10:20 बजे कोर्ट पहुंचे। कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया था।
विजय मिश्र (Vijay Mishra) का आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे उनकी भावनाएं आहत हुई थीं।
परिवादी के अधिवक्ता संतोष पांडेय (Advocate Santosh Pandey) ने बताया कि कोर्ट ने परिवादी व अन्य गवाहों का बयान दर्ज करने के बाद 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को तलब करने का आदेश दिया था। सोमवार को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के अधिवक्ता केपी शुक्ल ने आत्मसमर्पण व जमानत अर्जी के साथ ही मौका अर्जी देकर कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा (Bharat Jodo Nyay Yatra) में शामिल होने के कारण राहुल गांधी कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते हैं।
उन्होंने मामले में मंगलवार को सुनवाई करने का अनुरोध किया। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट (Special court of MP-MLA) के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव (Magistrate Yogesh Kumar Yadav) ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि नियत की थी।