नई दिल्ली। मोदी उपनाम मामले में सजा पर रोक की मांग को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। कांग्रेस नेता ने मानहानि मामले के संबंध में सात जुलाई को दिए गए गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सात जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था। साथ ही दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने वाले सत्र अदालत के आदेश को बरकरार रखा था।
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बता दें कि, 23 मार्च को निचली अदालत ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इसके अगले ही दिन राहुल की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। इसके कारण उनको अपना सरकारी घर भी खाली करना पड़ा था। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ दो अप्रैल को राहुल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस प्रच्छक ने मई में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सात जुलाई को कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया और राहुल की याचिका खारिज कर दी थी।