Rahul Gandhi News : मोदी सरनेम मानहानि (Modi surname defamation case) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई गयी थी, जिसके बाद अब राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल की सदस्यता बहाल करने का फैसला दिया है। इस मामले में लोकसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी है।
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केरल की वायनाड सीट से सांसद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद वह आज सोमवार से ही संसद के सत्र में भाग ले सकते हैं। राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पर बहस होनी है। वहीं लोकसभा में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा को लेकर कोई फैसला हो सकता है। सदस्यता बहाली को लेकर जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के 4 अगस्त के आदेश को देखते हुए राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की अयोग्यता के फैसले को वापस लिया जाता है। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह के आदेश से जारी इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 24 मार्च 2023 में रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल ऐक्ट, 1951 के सेक्शन 8 को अगले अदालती आदेश तक स्थगित किया जाता है।
गौरतलब है कि मोदी सरनेम मामले (Modi surname defamation case) में सूरत कोर्ट के दो साल के सजा के फैसले के बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी (Congress leader Adhir Ranjan Chowdhary) के नेतृत्व में सांसदों का एक दल लोकसभा स्पीकर से मिला था। तभी से अंदाजा लगाया जा रहा था कि राहुल की सदस्यता जल्द ही बहाल होगी।