नई दिल्ली। सरकारी विभागों और संस्थानों में वर्षों तक दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। उत्तर प्रदेश से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दशकों से अस्थायी आधार पर सेवाएं दे रहे छह कर्मचारियों के पक्ष में
