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Sahara Refund : सहारा समूह से पैसा वापस चाहिए तो देने होंगे ये दस्तावेज, ऐसे करें पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, जानें पूरा प्रोसेस

By Abhimanyu 
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Sahara Refund : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Cour) ने 4 चार सहारा समूह सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को रिफंड देने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया था। जिसके बाद सहारा समूह (Sahara Group) की सहकारी समितियों में फंसे 10 करोड़ लोगों के पैसे वापस मिलने की उम्मीद जगी है। वहीं,  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) द्वारा 18 जुलाई को की गई घोषणा ने समितियों के निवेशकों को राहत पहुंचाई है।

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दरअसल, 4 चार सहारा समूह सहकारी समितियों में जिन भी लोगों का पास फंसा था उन्हें रिफंड प्राप्त करने का मौका दिया जा रहा है। इसके लिए CRCS-Sahara Refund Portal नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गयी है। इस पर वैध दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रेशन कर निवेशक अपने रिफंड का दावा कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड नंबर, डिपॉजिटर का मेंबरशिप नंबर (Depositor’s membership number), डिपॉजिट का प्रमाणपत्र (Certificate of deposit) या पासबुक नंबर (Passbook Number), आधार से लिंक्ड मोबाइल नबंर (Mobile Number), जहां रिफंड आना है। लेकिन खाते का नंबर व पैन कार्ड जैसे दस्तावेज होना जरूरी है। आधार से जुड़े बैंक खाते के बिना निवेशक रिफंड का दावा नहीं कर पाएंगे।

रजिस्ट्रेशन और पैसा पाने का प्रोसेस

Step 1- आपको सीआसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के होम पेज पर जाकर डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें।

Step 2- यहां आपसे आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर भी मांगा जाएगा, इसे सही से भरें और गेट ओटीपी पर क्लिक करें।

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Step 3- रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए ओटीपी को स्क्रीन पर दर्ज करें और प्रोसेस को पूरा करने के लिए वेरिफाई ओटीपी पर क्लिक करें।

Step 4- इसके बाद आपको क्लेम सबमिट करना होगा जिसका आपको एक एक्नोलेजमेंट नंबर मिलेगा और आपके मोबाइल पर एक मैसेज भी आएगा।

Step 5- रिफंड का दावा सबमिट होने के 45 दिन के बाद जमाकर्ता के खाते में रिफंड भेज दिया जाएगा।

Step 6- 50 हजार से अधिक का रिफंड है तो आपके पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है।

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