नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) पर हिंदुओं की आस्था को आहत करने का आरोप है। इसी बीच रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी के बाद कठोर अदालती कार्रवाई (Court Action)की आशंका से घिरे मौर्य को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को मौर्य के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही (Criminal Action) पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि योगी सरकार (Yogi Government) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति बीआर गवई (Justice BR Gavai) और जस्टिस संदीप मेहता (Justice Sandeep Mehta) की पीठ ने सवाल किया कि यह इतना संवेदनशील मुद्दा क्यों है, जिसमें बयान के आधार पर आपराधिक कार्रवाई (Criminal Action) की अपील की जा रही है।
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हाईकोर्ट से मिली निराशा के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सपा नेता
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की खंडपीठ ने गुरुवार को सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की अदालत में लंबित कार्रवाई को रद्द करने के मामले में सवाल भी पूछा। मौर्य ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के फैसले को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय (High Court) ने 31 अक्तूबर, 2023 को मौर्य की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने प्रतापगढ़ की कार्रवाई को रद्द करने की अपील की थी।
सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने यूपी सरकार से पूछे कठिन सवाल
जस्टिस गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने यूपी सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे वकील से पूछा, ‘यह इतना संवेदनशील क्यों है? यह कैसा अपराध है? मुद्दे की व्याख्या जरूरी है।’ अदालत (Court)ने जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मौर्य के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई (Criminal Action) पर रोक लगाने का आदेश पारित किया।