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अश्लील कंटेंट पर रोक, वाली याचिका पर SC ने केंद्र सरकार के साथ OTT व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी भेजा नोटिस

By Abhimanyu 
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SC Hearing Ban on obscene content: अश्लील कंटेंट पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, नेटफ्लिक्स, उल्लू, एएलटी बालाजी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म और एक्स (ट्विटर), मेटा और गूगल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया है। याचिका में कंटेंट को विनियमित करने और अश्लीलता को रोकने के लिए राष्ट्रीय कंटेंट नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना की मांग की गई है। इस मामले में 28 अप्रैल को न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनवाई की।

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लॉचक्र डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका में आग्रह किया है कि वह केंद्र को एक राष्ट्रीय सामग्री नियंत्रण प्राधिकरण स्थापित करने का निर्देश दे, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन अश्लील और यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के प्रदर्शन को विनियमित करना और रोकना है। उनका तर्क है कि सख्त नियमों की अनुपस्थिति के कारण ऑनलाइन अश्लील सामग्री का व्यापक रूप से साझाकरण हुआ है और आरोप लगाया है कि कुछ ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ऐसी सामग्री प्रसारित कर रहे हैं जो ‘बाल पोर्नोग्राफ़ी’ के बराबर हो सकती है।

याचिका में कहा गया है, “इस तरह की यौन विकृत सामग्री युवाओं, बच्चों और यहां तक ​​कि वयस्कों के दिमाग को प्रदूषित करती है, जिससे विकृत और अप्राकृतिक यौन प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है, जिससे अपराध दर में वृद्धि होती है।” याचिकाकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि इस सामग्री को विनियमित करने में विफलता “सामाजिक मूल्यों” को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है, मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकती है।

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