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अरविंद केजरीवाल को झटका, ईडी की याचिका पर 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) से बड़ा झटका लगा है। ईडी (ED)  ने पेश न होने पर कोर्ट में अर्जी दी थी। जिस पर कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को समन भेजा है। जिसमें उन्हें 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है।

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दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति (Delhi Excise Policy) मामले में केंद्रीय एजेंसी के समन का पालन नहीं करने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal)  के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली सीएम को पांच समन भेजे लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए। जिसके बाद जांच एजेंसी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

ईडी (ED) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act) की धारा 50 के अनुपालन में गैर-उपस्थिति के लिए शिकायत मामला दर्ज किया गया है, जो समन, दस्तावेजों के उत्पादन आदि के संबंध में ईडी (ED) की शक्तियों को निर्धारित करता है। इससे पहले राउज एवन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court)  की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा (Additional Chief Metropolitan Magistrate Divya Malhotra) के समक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू (Additional Solicitor General SV Raju) पेश हुए थे और ईडी की ओर से दलीलें दीं थीं।

उन्होंने कहा था कि ईडी (ED) ने केजरीवाल को अलग-अलग तिथियों पर पांच बार समन जारी कर पूछताछ में शामिल होने का मौका दिया है लेकिन वे हर बार समन का पालन करने में असमर्थ रहे है और जानबूझ कर जांच में सहयोग नहीं कर रहे। ऐसे में तय नियमों में केजरीवाल के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 7 फरवरी तय की थी।

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