सपा नेता आजम खान (Azam Khan) को रामपुर के एमपीएमएलए कोर्ट ने शनिवार को डूंगरपुर केस (Dungarpur case) में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में आजम खान (Azam Khan) के साथ चार लोगो को दोषी सिद्ध किया है। दोषियों के खिलाफ 18 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस लाइन के पास डूंगरपुर में आसरा आवास बनाए गए थे।
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यहां पहले से कुछ लोगो ने मकान बनाए हुए थे, जिन्हें सरकारी जमीन पर बताकर साल 2016 में तोड़ दिया गया था। साल 2019 में गंज कोतवाली में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे। इनमें एक मुकदमा जेल रोड रहने वाले एहतेशाम की तहरीर पर दर्ज हुआ था। इसमें उनका कहना था कि साल 2011 -12 में उनके द्वारा डूंगरपुर में 373 गज जमीन खरीदी थी।
इसमें थोड़ी सी जगह में छोटा सा मकान बनाकर वह परिवार के साथ रहने लगे। बाकी बची जगह में स्कूल खोलने की तैयारी थी। 3 फरवरी 2016 की रात नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अजहर खां, तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन खां और बरेली के थाना इज्जतनगर में ग्राम कंजा निवासी बरकत अली ठेकेदार 20-25 पुलिसवालों को लेकर उनके घर में घुस आए। मकान से मारपीट कर बाहर करने का आरोप है।
शनिवार को आजम खान (Azam Khan) को कड़ी सुरक्षा के बीच सीतापुर जेल से कोर्ट में लाया गया। जहां एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने आजम खान और आले हसन खान, अजहर खान और बरकत अली को दोषी करार दिया है। जबकि अन्य आरोपित सपा के प्रदेश सचिन ओमेन्द्र चौहान, जिबरान और फरमान को दोषमुक्त कर दिया है।