SpiceJet and Aviator ML Fine : एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट और एयरक्राफ्ट लीज पर देने वाली एविएटर ML 29641 लिमिटेड पर कुल 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बुधवार को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) की विशेष पीठ ने यह कार्रवाई की है। दोनों कंपनियों पर यह जुर्माना अदालत का समय बर्बाद करने के लिए लगाया गया।
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यह जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि एयरलाइन के खिलाफ दिवालियापन की आठ याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखे जाने के बाद, उन्होंने आखिरी समय में ट्रिब्यूनल को अपने समझौते के बारे में जानकारी दी थी। ट्रिब्यूनल ने स्पाइसजेट और एविएटर ML को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में ₹7.5-₹7.5 लाख जमा करने का निर्देश दिया।
NCLT की स्पेशल बेंच, जिसमें ज्यूडिशियल मेंबर महेंद्र खंडेलवाल और टेक्निकल मेंबर अनु जगमोहन सिंह ने बुधवार को यह मौखिक आदेश सुनाया।
NCLT ने कहा कि स्पाइसजेट के दिवालिया मामलों के लिए विशेष पीठ बनाई गई थी और इन मामलों पर फैसला तैयार करने के लिए न्यायिक समय अलग रखा गया था। दूसरे कर्जदाताओं के वकीलों ने भी सुनवाई टालने का विरोध किया। उनका कहना था कि एक कर्जदाता के साथ समझौता होने से बाकी सात मामलों की सुनवाई नहीं रोकी जानी चाहिए।
पीठ ने भी माना कि इस तरह समझौते की जानकारी देना अदालत के समय का सही इस्तेमाल नहीं है।
स्पाइसजेट इस समय आर्थिक परेशानी से गुजर रही है। वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल से दिसंबर के बीच एयरलाइन को 1,138.15 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ।