नई दिल्ली। कथित शराब घोटाले में तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तुरंत राहत देने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उनकी अर्जी पर सुनवाई करने के बाद ईडी (ED) को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 29 अप्रैल को होगी।
पढ़ें :- ICC Cricket World Cup 2027 Schedule : आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 शेड्यूल का ऐलान, जाने कब होगा IND vs PAK हाई वोल्टेज मैच?
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने ईडी (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद शराब नीति मामले में उनकी रिमांड को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ईडी (ED) को 24 अप्रैल या उससे पहले अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केजरीवाल की याचिका 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टाल दी है।
चुनाव प्रचार से रोकने को हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी : सिंघवी
अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal)की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को बताया कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तारी की गई थी।