नई दिल्ली। भारतीय सेना (Indian Army) पर टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को फटकार लगाई है । कोर्ट ने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसी बातें नहीं कहेंगे। कोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर चीन ने कब्जा कर लिया है?
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विपक्ष के नेता हैं, संसद में अपनी बात कहें
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को ऐसे बयान देने से बचने की नसीहत देते हुए कहा कि आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में अपनी बात कहें, सोशल मीडिया पर नहीं। बता दें कि सेना पर टिप्पणी करने के इस मामले में समन के खिलाफ राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की थी। इस पर न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
राहुल गांधी को अदालत ने दी राहत
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) के दौरान भारतीय सेना (Indian Army) के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ एक जिले की अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक भी लगा दी। बता दें कि इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने 29 मई को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की याचिका खारिज कर दी थी। फिर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने समन आदेश और शिकायत को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि यह दुर्भावना से प्रेरित और दर्ज की गई थी।
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शिकायतकर्ता ने क्या लगाया था आरोप?
बता दें कि शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव ने एक अदालत में दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया कि दिसंबर 2022 की यात्रा के दौरान, गांधी ने चीन के साथ सीमा गतिरोध के संदर्भ में भारतीय सेना (Indian Army) के बारे में कई अपमानजनक टिप्पणियां कीं।