ऑनलाइन ग्रॉसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी इंस्टामार्ट को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने नौ नोटिस जारी किए हैं। यह कार्रवाई ग्राहकों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की गई, जिनमें खराब, दूषित और एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों की डिलीवरी का आरोप लगाया गया था।
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बेबी फूड को लेकर गंभीर शिकायत
FSSAI के मुताबिक एक मामले में ग्राहक को बच्चों के खाने का प्रोडक्ट खराब हालत में मिला। जांच में सामने आया कि सामान को सही तरीके से स्टोर नहीं किया गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि ग्राहक द्वारा लौटाने के बाद कथित तौर पर वही खराब प्रोडक्ट दोबारा डिलीवर कर दिया गया।
सड़े अंडे, खराब दूध और डैमेज पैकिंग की शिकायतें
नियामक संस्था को ऐसी कई अन्य शिकायतें भी मिलीं, जिनमें ग्राहकों ने सड़े अंडे, खराब दूध और क्षतिग्रस्त पैकेजिंग वाले फूड आइटम मिलने का दावा किया। इन शिकायतों के आधार पर FSSAI ने कंपनी से जवाब मांगा है।
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स्विगी ने क्या कहा?
स्विगी ने नियामकीय फाइलिंग में कहा कि मामला खाद्य सुरक्षा से जुड़ा नहीं, बल्कि लाइसेंस से संबंधित कुछ प्रशासनिक जानकारियों को अपडेट करने का था। कंपनी के अनुसार 9 जुलाई 2026 को संशोधित FSSAI लाइसेंस मिलने के बाद यह मुद्दा सुलझ गया है। साथ ही कंपनी ने कहा कि इस मामले में उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है और इससे कारोबार पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा।
FSSAI ने खुद दी जानकारी
FSSAI ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर पोस्ट कर बताया कि ये नोटिस ग्राहकों की शिकायतों और कुछ मामलों में स्वतः संज्ञान लेने के बाद जारी किए गए हैं।
FSSAI has issued 9 notices to Swiggy Instamart following multiple consumer complaints alleging violations under the FSS Act 2006.
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The FBO has been directed to submit a detailed explanation & compliance report failing which appropriate legal action will be initiated #FSSAINotice pic.twitter.com/wxejz38L7T
— FSSAI (@fssaiindia) July 11, 2026
दूसरी कंपनियां भी रडार पर
FSSAI हाल के दिनों में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी सप्ताह कई कंपनियों को भ्रामक दावों, गलत लेबलिंग और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को लेकर नोटिस भेजे गए हैं। संबंधित कंपनियों से सात दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है।