Advertisement
  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. तेलंगाना हाई कोर्ट ने खैरताबाद के विधायक दानम नागेंद्र को घोषित किया अयोग्य

तेलंगाना हाई कोर्ट ने खैरताबाद के विधायक दानम नागेंद्र को घोषित किया अयोग्य

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। तेलंगाना हाई कोर्ट (Telangana High Court) ने शुक्रवार, 18 सितंबर को खैरताबाद से विधायक दानम नागेंद्र (Khairatabad MLA Danam Nagender) को अयोग्य घोषित कर दिया है। यह फैसला तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपारेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति जीएम मोहिउद्दीन की पीठ ने सुनाया है। तेलंगाना विधानसभा स्पीकर (Telangana Legislative Assembly Speaker) का फैसला रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर गद्दाम प्रसाद कुमार के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दानम नागेंद्र को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था।

पढ़ें :- UP में BJP की हैट्रिक तय, अखिलेश यादव की कोई भी पैंतरेबाज़ी तीसरी बार भी बाज़ी पलट नहीं पाएगी: केशव मौर्य

जानें क्या था मामला?

बता दें कि दानम नागेंद्र ने 2023 के विधानसभा चुनाव में भारत राष्ट्र समिति (BRS) के टिकट पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे और 2024 का लोकसभा चुनाव सिकंदराबाद सीट से कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था। इनके खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के तहत उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए याचिकाकर्ता भाजपा विधायक अल्लेटी महेश्वर रेड्डी और बीआरएस विधायक पाडी कौशिक रेड्डी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।

Advertisement