नई दिल्ली। देश में सभी तरह के पान मसाला पैकेट (चाहे उनका आकार और वजन कुछ भी हो) के ऊपर खुदरा बिक्री मूल्य और दूसरी जरूरी सूचनाएं प्रदर्शित करनी होंगी। उपभोक्ता मंत्रालय ने अगले साल एक फरवरी से ऐसा करना अनिवार्य होगा।
पढ़ें :- BRICS Summit 2026 : रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, बोले- प्रतिस्पर्धा करने से डरते हैं पश्चिमी देश
बता दें कि इससे पहले 10 ग्राम या उससे छोटे पान मसाला पैकेट को कुछ घोषणाएं नहीं करने से छूट मिली हुई थी। हालांकि, अब इन छोटे पैक वाले पान मसाला पैकेट के ऊपर भी खुदरा मूल्य प्रदर्शित करना होगा और 2011 के नियमों के तहत सभी जरूरी घोषणाएं प्रदर्शित करनी होंगी।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को उम्मीद है कि इस कदम से छोटे पैक पर गुमराह करने वाली या धोखा देने वाली कीमतों को रोका जा सकेगा और ग्राहक को बेहतर जानकारी के साथ खरीदने का फैसला लेने में मदद मिलेगी।