नई दिल्ली। समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) की मंजूरी मिल गई है। अब नियमावली बनने के बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। इसकी पुष्टि सचिव गृह शैलेश बगोली (Secretary Home Shailesh Bagoli) ने दी।
पढ़ें :- Budget 2026 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करेंगी 9वां बजट, पहली बार रविवार को पेश होगा आम बजट
राज्यपाल ने यूसीसी विधेयक (UCC Bill) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) को भेजा था। राजभवन ने इस पर विचार करने के बाद विधायी विभाग को भेजा था। विधायी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया है। चूंकि यह संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए बिल अनुमोदन के लिए राज्यपाल से राष्ट्रपति को भेजा गया था।
उत्तराखंड विधानसभा (Uttarakhand Assembly) से यूसीसी बिल (UCC Bill) पास होने के बाद इसे राजभवन भेजा गया था। इस पर राष्ट्रपति भवन को फैसला लेना था। अब राष्ट्रपति से मुहर लगने के बाद यूसीसी राज्य में कानून लागू हो जाएगा। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड 2024 (Uniform Civil Code Bill Uttarakhand 2024) विधानसभा में पास हो गया था। विधानसभा सदन में विधेयक ध्वनिमत से पास हुआ था।