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UP News: दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीन फात्मा को 7-7 साल की सजा

By शिव मौर्या 
Updated Date

UP News: दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और तंजीन फात्मा को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सभी को 7—7 साल की सजा सुनाई है। ऐसे में अब आजम परिवार की और ज्यादा मुश्किलें बढ़नी तय हो गयी हैं। इससे पहले कोर्ट ने दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में तीनों को दोषी करार दिया था।

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बता दें कि, भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की ओर से गंज कोतवाली में दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में 2019 में केस दर्ज कराया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि आजम खान के बेटे के अलग अलग जन्मतिथि से दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए हैं। इसमें एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बना है, जबकि दूसरा लखनऊ से बना है।

इस मामले में सपा नेता आजम खां के अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी पूर्व सांसद डा. तजीन फात्मा भी नामजद हैं। इसकी सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। दोनों ओर से गवाही पूरी हो चुकी है। अदालत ने इस मामले में 18 अक्टूबर फैसले के लिए नियत की थी। हालांकि इससे बचने के लिए आजम खां सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, जहां उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से मुकदमा ट्रांसफर अर्जी दायर की थी।

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