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योगी का सख्त फरमान : सरकार कर्मचारियों ये मांगा ये ब्यौरा, नहीं दिया तो होगी विभागीय कार्रवाई

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है। यूपी सरकार (UP Government) के नियमानुसार कर्मचारियों को एक घोषणा पत्र (Manifesto)  जमा करना होगा। घोषणा पत्र (Manifesto)  में कर्मचारियों को बताना होगा कि उन्होनें अपनी शादी के दौरान दहेज लिया था या नहीं। जिन सरकारी कर्मचारियों की शादी 31 अप्रैल 2004 के बाद हुई है। उनके लिए यह घोषणा पत्र (Manifesto) देना अनिवार्य है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी घोषणा पत्र (Manifesto) जमा नहीं कराता है। तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सरकारी विभागों को 18 अक्टूबर तक घोषणा (Manifesto)  पत्र संकलित करके अपलोड करना है।

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योगी सरकार (Yogi Government) के दहेज प्रथा (Dowry System) को रोकने के लिए जारी किए गए। इस आदेश के बाद से विभागों में उथल-पुथल मच गई है। सरकार को जमा किए जाने वाले अधिकतर घोषणा पत्रों (Manifesto)  में सरकारी कर्मचारियों ने दहेज के लिए न ही किया है। महिला कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के निदेशक ने सभी विभागों के अध्यक्षों को निर्देश पत्र जारी करते हुए कहा कि यूपी सरकार (UP Government)  की तरफ से सामाजिक बुराई दहेज प्रथा को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली, 1999 बनाई गई है।

नियमावली में 2004 के प्रथम संशोधन के बाद 5 नियमों में यह व्यवस्थित किया गया कि सरकारी कर्मचारी अपने विवाह का उल्लेख करते हुए नियुक्ति अधिकारी को खुद के हस्ताक्षर किया। एक घोषणा पत्र (Manifesto)  देंगे, जिसमें लिखा होगा कि उन्होंने दहेज नहीं लिया। इसी नियमावली के अनुसार सरकार ने विभागों को सभी कर्मचारियों के घोषणा पत्र (Manifesto)  शासन के पास जमा कराने के लिए कहा है।

सरकारी विभागों को 31 अप्रैल 2004 के बाद विवाह करने वाली सभी कर्मचारियों के घोषणा पत्र (Manifesto)  18 अक्टूबर तक जमा करने के लिए कहा गया है। घोषणा पत्र dowryprohibition@ gmail.com पर अनिवार्य रूप से जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के निर्देशों के अनुसार अगर कोई कर्मचारी दहेज लिया या नहीं घोषणा पत्र (Manifesto)  जमा नहीं करता है। तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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