200 Crore Money Laundering Case: दिल्ली की एक अदालत ने ईडी के विरोध के बावजूद एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) को विदेश जाने की अनुमति दे दी है. जैकलीन दुबई जाना चाहती हैं. कोर्ट ने निजी स्वतंत्रता यानी पर्सनल लिबर्टी का हवाला (citing personal liberty) देते हुए जैकलीन को विदेश यात्रा की इजाजत दे दी है.
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आपको बता दें, ED ने कहा कि जैकलीन (Jacqueline Fernandez) ने पहले भी बहरीन में मां से मिलने की इजाज़त मांगी थी जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था. उसके बाद 16 जनवरी को दुबई जाने की इजाज़त मांगी और बिना उचित वजह बताए याचिका को वापस ले लिया था और फिर 27 से 30 जनवरी तक दुबई में पेप्सिको के इवेंट (PepsiCo events) में जाने की इजाज़त को लेकर नई याचिका दाखिल की.
ईडी ने जैकलीन (Jacqueline Fernandez) की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें दुबई जाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वहां पर भी अपराध किया गया है, उसको लेकर जांच लंबित है. इसके अलावा जांच एजेंसी ने कहा कि जांच अभी महत्वपूर्ण मोड पर है.
इस वजह से मिली दुबई जाने की इजाजत
जैकलीन (Jacqueline Fernandez) के वकील ने कहा कि कोर्ट के कहने पर मां से मिलेने के लिए दाखिल याचिका को वापस ली थी. हम जानते है कि जांच महत्वपूर्ण मो पर है. अब तक कोर्ट की तरफ से जो भी शर्तें लगाई गई हैं, उसका हमने पालन किया है. जैकलीन के वकील ने कहा कि कल ही जैकलीन (Jacqueline Fernandez) ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड हुई हैं अगर दुबई जाने की इजाज़त नहीं मिली तो उसका सीधा असर ऑस्कर को लेकर भी होगा.