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खिचड़ी में मिली थी मक्खी, साल भर बाद मिला उपभोक्ता को न्याय

By Shital Kumar 
Updated Date

भोपाल। एक उपभोक्ता को करीब साल भर बाद न्याय मिला है और वह भी खिचड़ी में मिली मक्खी के संबंध में शिकायत करने के मामले में। दरअसल पीड़ित युवक ने ऑनलाइन रूप से खिचड़ी मंगाई थी लेकिन उसमें मक्खी निकली थी। उस वक्त तो संबंधितों ने उसकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया लेकिन साल भर के बाद युवक की सुनवाई जरूर कर ली गई है।

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भोपाल के गौतम नगर निवासी एक युवक ने स्विगी (ऑनलाइन फूड एप) पर ऑर्डर कर खिचड़ी मंगाई। युवक को जब खिचड़ी डिलीवर हुई तो उसमें मक्खी नजर आई। युवक ने होशंगाबाद रोड स्थित होटल व स्विगी से शिकायत की, लेकिन किसी ने गलती नहीं मानी।  युवक ने जिला उपभोक्ता आयोग में इसकी शिकायत की। आयोग ने करीब एक साल बाद होटल को दोषी मानते हुए 15 हजार 130 रुपये का क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया। आयोग के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल व सदस्य डॉ. प्रतिभा पांडेय की बेंच ने यह निर्णय सुनाया। युवक ने संबंधित ढाबा एंड रेस्टोरेंट और स्विगी के खिलाफ 23 मई 2024 को याचिका लगाई थी। शिकायत की थी कि 25 मार्च 2024 को रात 10.35 बजे ऑनलाइन फूड डिलीवरी से उन्होंने एक लस्सी एवं एक बटर खिचड़ी का ऑर्डर किया था। इसका बिल 170 रुपये था, जिसमें डिस्काउंट कूपन लगाने के बाद 130 रुपये का भुगतान किया। ऑर्डर के समय युवक को बताया कि 45 मिनट लगेंगे, जब ऑर्डर मिला तो पार्सल खोलने से पहले ही पारदर्शी पैकिंग में खिचड़ी में मक्खी दिखाई दी थी। आयोग ने निर्णय में कहा कि खाने में मक्खी मिलना होटल की लापरवाही है। स्विगी सिर्फ खाना पहुंचाने का एक माध्यम है, इसलिए उसकी जवाबदारी नहीं बनती है। आयोग ने होटल को आदेश दिया कि वह दो महीने के अंदर ऑर्डर की राशि 130 रुपये वापस करें। साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति राशि 10 हजार और पांच हजार रुपये वाद व्यय के रूप में देना होगा।

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